उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि सेर–सुन्हाणी सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के सुचारु निष्पादन हेतु आगामी 01 दिसम्बर 2025 तक यातायात पूर्णतः बंद रहेगा। इस अवधि में यह मार्ग सभी प्रकार के सामान्य वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात को वाया समोह–रैली–सुन्हाणी मार्ग तथा भल्लू–बलगाढ मार्ग से डायवर्ट किया गया है, ताकि आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाएं—जैसे एम्बुलेंस, वी.आई.पी. वाहन, स्कूल बसें तथा आवश्यक सेवा वाहनों—को ही इस मार्ग पर आवागमन की विशेष अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह असुविधा निर्माण कार्य के शीघ्र एवं सुरक्षित पूरा होने के लिए आवश्यक है।