परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 38वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जिला बिलासपुर में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजेश कुमार कौशल, आरटीओ बिलासपुर द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य युवा उत्सव-2026, प्रवासी मजदूर समूहों, चेतना चौक, आईटीआई चौक, बस स्टैंड, गुरुद्वारा चौक एवं कॉलेज चौक सहित कई प्रमुख स्थलों पर आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
आरटीओ ने बताया कि पैदल यात्रियों को जहां भी फुटपाथ उपलब्ध हो, उसका अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ न हो तो सड़क के किनारे यातायात की विपरीत दिशा में चलना चाहिए, ताकि आने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क पार करते समय दाएं-बाएं देखकर ही आगे बढ़ें और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर ब्रिज या अंडरपास का ही उपयोग करें। ट्रैफिक लाइट और संकेतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
आरटीओ ने जागरूक करते हुए बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हेडफोन या अन्य गैजेट्स का प्रयोग न करें, क्योंकि ध्यान भटकने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। रात के समय या कम रोशनी में रिफ्लेक्टिव या चमकीले कपड़े पहनें, ताकि वाहन चालक आसानी से पैदल यात्रियों को देख सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ पकड़कर चलें और उन्हें सुरक्षित पैदल चलने की आदतें सिखाएं। खड़ी गाड़ियों के बीच से सड़क पार करना, अचानक दौड़ना या नशीले पदार्थों के प्रभाव में पैदल चलना भी खतरनाक और नियमों के विरुद्ध है। आरटीओ ने कहा कि इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियमों का पालन कर पैदल यात्री न केवल अपनी, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
