स्टेज कैरिज बस परमिट हेतु सीट क्षमता अनिवार्य

rakesh nandan

18/02/2026

हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (स्टेज-3) के अंतर्गत स्टेज कैरिज बस परमिट के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को आगामी 20 फरवरी तक अपनी प्रस्तावित बस की निश्चित सीट क्षमता की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि विभाग को प्राप्त कई आवेदनों में बस की सीट क्षमता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की गई है और केवल 18 से 42 सीटों का सामान्य उल्लेख किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा स्वीकृत मॉडलों के अनुसार बसों की सीट क्षमता 18, 29, 30, 32, 34, 37, 39 अथवा 42 सीटों में से किसी एक निर्धारित श्रेणी में होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक सीट क्षमता की सटीक जानकारी उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आवेदन की आगे की प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। इसलिए सभी आवेदकों से आग्रह किया गया है कि वे 20 फरवरी तक अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालय में सूचना दें।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत अधिसूचित मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यह योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी तथा ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाएगी।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://himachal.nic.in/transport पर उपलब्ध विवरण का अवलोकन कर सकते हैं।