ई-टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी, 16 जून तक करें आवेदन

rakesh nandan

09/06/2026

ई-टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, 16 जून तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर विपिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदकर रोजगार स्थापित करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर सहित प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठाकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ

विपिन गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने वाले पात्र युवाओं को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे वाहन खरीदने की लागत में काफी कमी आएगी और युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ हरित ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना भी है। ई-वाहनों के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही उसकी आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इसके अलावा आवेदक का बेरोजगार होना आवश्यक है और उसका नाम रोजगार कार्यालय में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तविक रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं तक पहुंचे।

शैक्षणिक योग्यता और ड्राइविंग अनुभव

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता का कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और न्यूनतम सात वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार 10वीं पास नहीं है, तो उसके लिए वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम दस वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन पात्रता शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयनित युवा सुरक्षित और पेशेवर तरीके से परिवहन सेवाएं संचालित कर सकें।

आय सीमा भी निर्धारित

योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है। आवेदकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र संबंधित राजस्व विभाग से प्राप्त करना होगा और आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।

सरकार का प्रयास है कि इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं तक पहुंचे, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें।

16 जून तक करें आवेदन

विपिन गुप्ता ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे युवाओं को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

स्वरोजगार और हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस योजना से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं के लिए ई-टैक्सी संचालन का व्यवसाय भविष्य की दृष्टि से भी लाभदायक साबित हो सकता है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने पात्र युवाओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।