बिलासपुर || 4 अगस्त 2025 || जिला कृषि विभाग के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और कृषि जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने बताया कि योजना के अंतर्गत बीजाई के समय असामान्य मौसमी स्थितियों के कारण बीजाई या रोपण में कोई समस्या होने पर किसान को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, शुष्क कृमि, रोग, जल भराव जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जाएगी।
योजना में शामिल प्राकृतिक आपदाएं
फसल की कटाई के दो सप्ताह के भीतर अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे गैर-मौसमी बारिश, चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा आदि से नुकसान होता है, तो किसान को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीयकृत आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव आदि भी योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं।
प्रीमियम दर और अनुदान
धान और मक्की की फसल के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसमें किसान को 2% यानी 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर या 96 रुपये प्रति बीघा का भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।
अब तक 21,262 ऋणी और 241 गैर-ऋणी किसानों ने इस योजना के तहत बीमा कराया है।
किसान से अनुरोध
प्रेम चंद ठाकुर ने किसानों से अपील की है कि वे 14 अगस्त 2025 तक इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसल का बीमा करवाएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखें।
संपर्क विवरण
किसान इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
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रतन लाल ठाकुर, सदर (मो. 7018083042)
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बृजेश चंदेल, घुमारवीं (मो. 9418463891)
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किशोर कुमार, झंडुता (मो. 9817488310)
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दीपक कुमार, श्री नैना देवी जी (मो. 7018750761)
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कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक (मो. 9857075081)