कोटपा अधिनियम-2003 के तहत पूह बाजार में औचक निरीक्षण, शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती

rakesh nandan

22/11/2025

खंड चिकित्सा अधिकारी पूह डॉ. राकेश गोयल ने बताया कि कोटपा अधिनियम-2003 के तहत आज पूह बाजार में दुकानों एवं ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण इसलिए आयोजित किया गया ताकि लोगों को तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी जा सके और अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू उत्पादों की बिक्री की स्थिति की जांच की गई। डॉ. गोयल ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे कानून की बारीकियों को समझें और नाबालिगों तथा युवा पीढ़ी को तंबाकू की लत से दूर रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने में प्रत्येक दुकानदार की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत:

  • स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

  • सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

  • नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

निरीक्षण टीम में तहसीलदार पूह भीम सिंह नेगी और थाना प्रभारी पूह देवराज ठाकुर भी उपस्थित रहे। टीम ने बाजार में व्यापक निरीक्षण किया और दुकानदारों को सरकार द्वारा लागू जागरूकता व नियंत्रण उपायों की जानकारी प्रदान की।