उप निदेशक कृषि सिरमौर राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में गेहूं और जौ की फसलों का बीमा अब 15 जनवरी 2026 तक करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी कारणों से बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने तिथि को 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 कर दिया है, ताकि कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित न रहे।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि फसल बीमा के अंतर्गत बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, बाढ़, सैलाब, प्राकृतिक आग, भूमि कटाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके अतिरिक्त कटाई के बाद दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान और स्थानीयकृत आपदाओं से हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि गेहूं के लिए 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित है, जिसमें किसान को केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिया है, उनकी फसलों का बीमा स्वतः हो जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसे बैंक में घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) को फसल बीमा के लिए चयनित किया गया है।
फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
नाहन – 98166-40065
पच्छाद – 94598-15765
रेणुका / शिलाई – 86298-08485
पांवटा साहिब – 82192-82290