उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि जिला कृषि विभाग के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा 01 से 15 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कृषि जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि बीजाई/रोपण के समय असामान्य मौसम से बीजाई न हो पाने की स्थिति, खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, कीट-रोग, जलभराव जैसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान, तथा कटाई के दो सप्ताह के भीतर गैर-मौसमी वर्षा/चक्रवात से हानि — सभी योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन और स्थानीय जलभराव भी बीमा सुरक्षा में शामिल हैं।
उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने बताया कि गेहूं की कुल बीमित राशि ₹60,000 प्रति हेक्टेयर है। प्रीमियम 12% अर्थात ₹7,200 प्रति हेक्टेयर तय किया गया है, जिसमें से किसान केवल ₹900 प्रति हेक्टेयर (≈ ₹72 प्रति बीघा) ही देंगे। शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
किसान योजना से संबंधित जानकारी के लिए निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
रतन लाल ठाकुर (सदर) — 7018083042
बृजेश चंदेल (घुमारवीं) — 9418463891
किशोर कुमार (झंडूता) — 9817488310
मनोज ठाकुर (श्री नैना देवी) — 7018306808
जिला समन्वयक चंद्रशेखर — 9857075081
मदन लाल (सदर ब्लॉक) — 7018370005
अंकुर सोनी (घुमारवीं) — 7807589869
विशाल कुमार (झंडूता) — 7832084842
उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे निर्धारित अवधि में बीमा अवश्य करवाएं ताकि आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।