जिला सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को स्मैक (हेरोइन) के साथ पकड़ा है। यह कार्रवाई स्पेशल डिटेक्शन टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
जानकारी के अनुसार, पांवटा साहिब में तैनात स्पेशल डिटेक्शन टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी और मादक पदार्थों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर रही थी। इसी दौरान टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनु गुप्ता नामक व्यक्ति अपने पास एक कैरी बैग में भारी मात्रा में स्मैक/हेरोइन लेकर कुंजा क्षेत्र से पैदल पांवटा साहिब की ओर आ रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यमुना पाथ गोविंदघाट बैरियर पर नाका स्थापित किया। कुछ समय बाद बताए गए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 3.22 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान मनु गुप्ता (32 वर्ष), पुत्र सतप्रकाश गुप्ता, निवासी वार्ड नंबर 9, देवीनगर, पांवटा साहिब के रूप में हुई है।
पुलिस ने इस मामले में थाना पांवटा साहिब में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-61-1985 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को नोटिस पर पाबंद किया गया है और आगे की जांच जारी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी किसी अवैध गतिविधि में शामिल रहा है या नहीं।
इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को नशे से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयों को और तेज किया जा रहा है। खासकर युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर, पांवटा साहिब में की गई यह कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति को दर्शाती है। इससे यह संदेश भी जाता है कि मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।