किन्नौर जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी दी कि यह लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और किफायती बनाते हुए लोगों को सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
इन प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों को प्रस्तुत किया जा सकता है—
धारा 138 एन.आई. अधिनियम (चेक बाउंस मामले)
मनी रिकवरी (धन वसूली से जुड़े विवाद)
श्रम विवाद
बिजली एवं पानी से संबंधित मामले
भरण-पोषण (Maintenance cases)
अन्य आपराधिक (कंपाउंडेबल) व दीवानी विवाद
वाहन दुर्घटना (MACT) से जुड़े मामले
वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर)
भू-अधिग्रहण मामले
सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि)
राजस्व मामले (जिला व उच्च न्यायालय में लंबित)
अन्य दीवानी व विवादित मामले जैसे—
किराया विवाद
गुजारा भत्ता
विशिष्ट प्रदर्शन सूट
हिदायत संबंधी मामले
कहां करें संपर्क?
जो भी व्यक्ति अपने मामले का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, वह अपने न्यायिक क्षेत्रानुसार निम्न स्थानों पर संपर्क कर सकता है—
न्यायिक न्यायालय परिसर, रामपुर बुशहर
न्यायिक न्यायालय परिसर, रिकांग पिओ (किन्नौर)
न्यायिक न्यायालय परिसर, आनी (जिला कुल्लू)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांग पिओ (किन्नौर)
संपर्क नंबर एवं ईमेल
अधिक जानकारी के लिए—
01786-223605
secy-dlsa-kin-hp@gov.in