14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

rakesh nandan

08/01/2026

जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित, सरल और स्थायी निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के ऐसे मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जिन नागरिकों का कोई मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, लेकिन वे आपसी सहमति से विवाद का समाधान चाहते हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ऐसे मामलों का निपटारा ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी किया जा सकता है, जिससे समय और धन की बचत होगी।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के नंबर 01978-224887 तथा घुमारवीं के नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा, अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भी भेजी जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।