मंडी में पंचायत मतदाता सूची अपडेट तिथियां जारी

rakesh nandan

20/03/2026

मंडी जिला में पंचायत स्तर पर मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत सभी पंचायतों की अनुपूरक मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा।

1 अप्रैल 2026 अर्हता तिथि निर्धारित

इस प्रक्रिया के लिए 1 अप्रैल 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। यानी इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। यह कदम नए मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

28 मार्च तक दावे और आक्षेप

उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है या किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वे 28 मार्च 2026 तक अपने दावे और आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके लिए संबंधित:

  • खंड विकास अधिकारी (BDO)

  • पुनर्निरीक्षण अधिकारी

  • पंचायत सचिव

से संपर्क किया जा सकता है।

2 अप्रैल तक होगा निपटारा

दावे और आक्षेपों का निपटारा पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 2 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र लोगों के नाम ही शामिल हों।

अपील की अंतिम तिथि 10 अप्रैल

यदि कोई व्यक्ति पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 10 अप्रैल 2026 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील कर सकता है। इन अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।

अंतिम सूची 20 अप्रैल तक प्रकाशित

सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 20 अप्रैल 2026 तक अनुपूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट और सटीक हो जाएगी।

किन पंचायतों पर लागू नहीं होगा नियम

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया जिला मंडी की पुनर्गठित और नवगठित पंचायतों को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों पर लागू होगी।

पहले ही जारी हो चुकी है अंतिम सूची

उल्लेखनीय है कि जिला मंडी की अधिकांश पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची 3 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उस सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह अब अनुपूरक सूची के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकता है।

फॉर्म निशुल्क उपलब्ध

दावे और आक्षेप दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संबंधित कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बाधा के प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

प्रशासन की अपील

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आमजन से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने दावे और आक्षेप प्रस्तुत करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।

लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल

मतदाता सूची का सही और समय पर अद्यतन लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया न केवल चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करती है।