2 मार्च को रहेगा स्थानीय अवकाश
Paras Dogra, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी, ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त मंडी द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 2 मार्च (सोमवार) को होली उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में 3 मार्च (मंगलवार) को घोषित अवकाश के स्थान पर अब 2 मार्च को ही अवकाश प्रभावी रहेगा।
3 मार्च को होगी सुनवाई
इस निर्णय के अनुसार जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में 2 मार्च को पूर्व निर्धारित मामलों की सुनवाई अब 3 मार्च (मंगलवार) को की जाएगी। अदालतों से संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं को नई तिथि के अनुसार उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।