सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी कराधान जिला किन्नौर ऋषभ कुमार ने बताया कि जिले के सभी आबकारी लाइसेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने शराब ठेकों पर मूल्य दर सूची स्पष्ट एवं दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण या शिकायत के दौरान यदि किसी ठेके पर एमआरपी से अधिक वसूली पाई जाती है, तो आबकारी नीति 2025-26 के तहत संबंधित लाइसेंस के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण और आर्थिक जुर्माना शामिल हो सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसी की होगी।
एमआरपी से अधिक वसूली या अन्य अनियमितताओं की शिकायत के लिए उपभोक्ता सहायक आयुक्त (आबकारी) किन्नौर ऋषभ कुमार, आबकारी अधिकारी कल्पा, सहायक आबकारी अधिकारी निचार एवं पूह से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
आबकारी विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी एमआरपी से अधिक राशि वसूली जाती है, तो तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।