20 फरवरी को जैजों–पोलियाँ मार्ग रहेगा बंद
उपमंडल हरोली (जिला ऊना) के तहत जैजों–पोलियाँ सड़क मार्ग 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। निर्माण कार्यों को सुरक्षित और त्वरित ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह अस्थायी बंदी केवल चार घंटे के लिए लागू रहेगी, जिसके बाद यातायात सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी आदेश
Jatin Lal, जिला दंडाधिकारी ऊना ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, जैजों–पोलियाँ मार्ग (पुलिस चेक पोस्ट के समीप) पर बल्क ड्रग पार्क और उठाई सिंचाई योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक और सिंचाई अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
निर्माण कार्य के चलते अस्थायी बंद
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान भारी मशीनरी, खुदाई और सड़क कटिंग का कार्य होगा। ऐसे में सामान्य यातायात की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एहतियातन चार घंटे के लिए सड़क बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि कार्य सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
निर्माण कार्य के दौरान संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि:
पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाए
चेतावनी संकेतक लगाए जाएं
पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए
कार्य समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए
विकास परियोजनाओं से जुड़ा कार्य
जैजों–पोलियाँ मार्ग पर प्रस्तावित पाइपलाइन कार्य क्षेत्र में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। बल्क ड्रग पार्क परियोजना राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जबकि उठाई सिंचाई योजना से कृषि क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अवसंरचना कार्यों को समयबद्ध पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क बंदी की सूचना आम जनता तक समय रहते पहुंचाई जाए। मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि यात्रियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष प्रबंध रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नागरिकों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि 20 फरवरी को निर्धारित समय (12 बजे से 4 बजे) के दौरान जैजों–पोलियाँ मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। चार घंटे की यह अस्थायी बंदी विकास कार्यों की तेजी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन का कहना है कि जनसहयोग से ही निर्माण कार्य समय पर और सुरक्षित ढंग से पूरे किए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
हरोली उपमंडल में 20 फरवरी को जैजों–पोलियाँ मार्ग की चार घंटे की अस्थायी बंदी प्रशासनिक सतर्कता और विकास प्राथमिकताओं का हिस्सा है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत जारी आदेशों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पाइपलाइन कार्य पूरा किया जाएगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके।