एचपी होम स्टे नियम 2025 लागू, 30 दिन में पंजीकरण अनिवार्य

rakesh nandan

17/01/2026

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से एचपी होम स्टे नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है। यह जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन नियमों के क्लॉज-6 के अनुसार वे सभी पर्यटन इकाइयां एवं होम स्टे, जो वर्तमान में इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट योजना अथवा एचपी होम स्टे योजना 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संचालित हैं, उन्हें राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में पंजीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

जगदीश शर्मा ने बताया कि ऐसी इकाइयों का पंजीकरण उनकी वर्तमान पंजीकरण की वैधता तिथि तक बिना किसी पंजीकरण शुल्क के किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचपी होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण के बिना कोई भी पर्यटन इकाई या होम स्टे संचालित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने सभी होम स्टे एवं बी एंड बी इकाई मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य पंजीकरण करवाएं। यदि कोई इकाई नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध एचपी होम स्टे नियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।