हमीरपुर में भवन निर्माण से पहले निगम अनुमति अनिवार्य

rakesh nandan

24/02/2026

94 राजस्व गांव निगम क्षेत्र में शामिल, भवन निर्माण से पहले स्वीकृति जरूरी

नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त Rakesh Sharma ने बताया कि निगम के गठन के बाद हमीरपुर शहर के साथ लगते 94 राजस्व गांवों को भी निगम क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। इन क्षेत्रों में अब Himachal Pradesh Town and Country Planning Act की विभिन्न धाराओं की शक्तियां भी नगर निगम आयुक्त को स्थानांतरित कर दी गई हैं।


भवन निर्माण से पहले निगम की अनुमति अनिवार्य

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निगम क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त नए एवं पुराने भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज सुविधा प्राप्त करने के लिए भी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक होगा।


ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी स्वीकृति

आवासीय और व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति पंजीकृत वास्तुकारों तथा नगर निगम हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।


बिना अनुमति भवनों को नहीं मिलेगी सुविधा

आयुक्त ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति निर्मित अनाधिकृत भवनों को बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे भवन निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित रहेंगे।


नागरिकों से अपील

नगर निगम ने सभी निवासियों से अपील की है कि भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निगम की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।