मैड़ी में होली मेले के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध
उपमंडल अंब के अंतर्गत मैड़ी में 24 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रसिद्ध डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं।
हर वर्ष इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश-विदेश से पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश ऊना Jatin Lal ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
आग्नेय अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार मेले की अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
यह कदम संभावित सुरक्षा जोखिमों को रोकने और मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
लाउडस्पीकर और शोर-शराबे पर रोक
जिलाधीश जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए जिला प्रशासन, डेरा बाबा बड़भाग सिंह प्रबंधन, मंजी साहिब और चरण गंगा प्रबंधन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुओं पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी:
ब्रॉस बैंड
ड्रम
लंबे चिमटे
अन्य शोर उत्पन्न करने वाले उपकरण
यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को लेकर आता है, तो उन्हें प्रवेश बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा।
भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम
श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन कमेटी द्वारा विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है।
मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से श्रद्धालु बाहर जाएंगे।
लंगर से लौटने वाले श्रद्धालु पिछले दरवाजे से बाहर निकलेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट को रोकना है, जिससे भीड़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी।
प्रवेश और निकास व्यवस्था
जिलाधीश ने बताया कि मंजी साहिब के सराय लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी।
श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे के निकट स्थित मुख्य प्रवेश द्वार से ही प्रवेश की अनुमति होगी।
इसी प्रकार चरण गंगा प्रबंधन भी सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालु एक ही दिशा में आगे बढ़ें और कहीं भी विपरीत दिशा में आवाजाही न हो।
स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर जोर
प्रशासन ने मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को भी सुदृढ़ किया है।
पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
जिलाधीश जतिन लाल ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो।
निष्कर्ष
डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेला मैड़ी, ऊना का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।
धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रशासन और प्रबंधन कमेटी द्वारा किए गए ये विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।