उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले में कानून-व्यवस्था को मज़बूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए रविवार को एक के बाद एक तीन बड़े आदेश जारी किए। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन अब शरारती तत्वों, अवैध खनन और देर रात चल रही अवैध गतिविधियों के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगा। डीसी जतिन लाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और पुलिस व खनन विभाग को सभी आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
बार, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद
नए आदेशों के तहत जिले में चल रहे सभी लाइसेंस प्राप्त बार, क्लब, पब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट अब रोजाना रात 10 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 24 नवंबर से लागू होगा। उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वां नदी और सहायक नदियों में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले के बाथू, बाथड़ी, संतोषगढ़, खन्ना, फतेहपुर सहित स्वां नदी व सहायक नदियों के सभी क्षेत्रों में अवैध खनन तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नदी किनारे वनस्पति कटाई पर रोक, खनन में प्रयुक्त वाहन, JCB व मशीनरी जब्त की जाएगी, दोषियों पर BNS धारा 163 सहित विभिन्न कानूनों के तहत FIR, आदेश लो-हाइट बैरियर लगने तक प्रभावी, अवैध खनन से हो रहे पर्यावरण नुकसान और सार्वजनिक ढाँचों पर खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
डीसी चौक–मैहतपुर बैरियर मार्ग पर टिप्परों की आवाजाही बैन
ऊना शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए DC ने डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर रोड पर टिप्परों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारी व्यवसायिक वाहन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित, वैकल्पिक मार्ग : झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़, लोडिंग/अनलोडिंग पर भी समयबद्ध रोक
पहले ही लगी है रात में खनन पर पूर्ण रोक
जिले में रात 5 PM से 6 AM तक खनन पूरी तरह बंद है। इसके अलावा वैध खनन के लिए भी तय समय और चिन्हित कॉरिडोर ही मान्य रहेंगे। वैध खनन सामग्री ढुलाई का समय भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा
खनन सामग्री ढुलाई के लिए निर्धारित कॉरिडोर
ऊना–नंगल (मैहतपुर होकर)
टाहलीवाल–गढ़शंकर (बाथड़ी होकर)
दुलैहड़–गढ़शंकर (गोंदपुर जयचंद)
जननी–माहलपुर (जननी खड्ड)
घालूवाल–होशियारपुर (पंडोगा)
गगरेट–होशियारपुर (आशा देवी बैरियर)
वीरभद्र चौक–नंगल (सैजोवाल बैरियर)
अजौली–पंजाब
दौलतपुर–तलवाड़ा (मरबाड़ी होकर)
इनके अलावा किसी भी रूट का उपयोग करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शराब ठेकों व अहातों की टाइमिंग तय
सभी शराब ठेके रात 10 बजे तक
सभी अहाते रात 10 बजे तक बंद
अनरजिस्टर्ड अहाते तुरंत बंद
पंजीकरण पूर्ण होने तक संचालन नहीं