उपायुक्त सिरमौर ने ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान को पद से हटाया, छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

rakesh nandan

28/11/2025

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।

6 वर्ष तक Panchayat Election लड़ने पर रोक

जारी आदेशों के अनुसार आशा देवी को अगले छह वर्ष तक पंचायत के किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने से अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है। यह कार्रवाई पंचायत कार्यप्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता के विश्वास की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

12.99 लाख रुपये लौटाने के निर्देश

उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि आशा देवी द्वारा दुरुपयोग की गई राशि ₹12,99,607 को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाया जाए। यह राशि पंचायत कार्यों के दौरान अनियमित खर्च एवं वित्तीय दुरुपयोग से संबंधित पाई गई है।

अभिलेख व सामग्री तुरंत सौंपने को कहा

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनके पास यदि—

  • ग्राम पंचायत की नकद राशि

  • अभिलेख (Records)

  • स्टोर/स्टॉक से संबंधित कोई भी सामग्री

  • अथवा अन्य पंचायत सामग्रियां

उपलब्ध हों, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव को प्रधान की आधिकारिक मोहर सहित सौंपना सुनिश्चित करना होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रशासन का जोर

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। किसी भी प्रकार के वित्तीय दुराचार, कर्तव्य में अवहेलना या संसाधनों के दुरुपयोग पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी।