बीपीएल सूची नियमों में बदलाव, पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ

rakesh nandan

12/01/2026

जिला विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची की पात्रता प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिससे अधिक पात्र परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि पहले बदलाव के अंतर्गत केवल पक्का मकान होने के आधार पर बीपीएल सूची से बाहर किए गए परिवारों को अब छूट प्रदान की गई है। ऐसे परिवारों को पुनः बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उपमंडलाधिकारी नागरिक (एसडीएम) की अध्यक्षता में गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसे अधिसूचित करेगी।

दूसरे संशोधन के तहत बीपीएल पात्रता के समावेशन मानदंड के पैरा 1(क) (।) एवं (।।) में बदलाव किया गया है। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सीमा बढ़ाकर 27 वर्ष कर दी गई है, जबकि वयस्क सदस्यों की आयु सीमा पहले 18 से 59 वर्ष थी, जिसे अब 27 से 59 वर्ष निर्धारित किया गया है।

जिला विकास अधिकारी ने बताया कि आयु सीमा के कारण पहले निरस्त किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की जाएगी। यदि कोई अन्य अपात्रता का कारण नहीं पाया गया, तो ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि इन दोनों संशोधनों के आधार पर पुराने और नए आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। अंतिम रूप से पात्र परिवारों की सूची को एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति 31 जनवरी तक अधिसूचित करेगी।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।