उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी दी है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जिले में शक्ति सदन संचालन के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 31 दिसंबर 2025 तक जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकती हैं।
शक्ति सदन का उद्देश्य
शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को—
सुरक्षित आश्रय,
मनोसामाजिक परामर्श,
पुनर्वास सहायता,
और आवश्यक सहयोगात्मक सेवाएँ उपलब्ध करवाना है।
इसलिए चयन ऐसी संस्थाओं का किया जाएगा जिनके पास समाज सेवा का अनुभव, आवश्यक मानव संसाधन और सेवा प्रदान करने की क्षमता उपलब्ध हो।
आवेदन करने के लिए अनिवार्य शर्तें
उपायुक्त ने बताया कि—
संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
पंजीकरण का सत्यापन संबंधित राज्य के प्रशासनिक सचिव द्वारा किया जाएगा।
यदि संस्था विदेशी अंशदान प्राप्त करती है या आवेदन लंबित है, तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) 2010 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना करनी होगी।
संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि समान उद्देश्य हेतु किसी अन्य सरकारी स्रोत से प्राप्त अनुदान की दोहराव (duplication) न हो।
उपायुक्त ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक संस्थाएं किसी भी कार्य दिवस में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कल्याण भवन में संपर्क कर सकती हैं।