जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिले में 26, 28 और 30 मई 2026 को होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों, समर्थकों और आम नागरिकों से आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा किसी प्रकार की प्रचार गतिविधि आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों में केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पास धारकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार का चुनावी शिविर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा चुनावी शिविरों में अनावश्यक भीड़ जुटाने, पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों के आसपास मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनावी शिविरों में खाद्य सामग्री वितरित करना या मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को नियमों का पालन करना होगा।
राहुल कुमार ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं के आवागमन के लिए वाहन अथवा अन्य परिवहन साधनों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के भीतर या आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
उन्होंने चेतावनी दी कि मतदान केंद्रों के निकट अव्यवस्था फैलाने, मतदान कर्मियों के कार्य में बाधा डालने या मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आधिकारिक दूरभाष, मोबाइल, फैक्स या अन्य सरकारी संचार माध्यमों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूर्ण पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाना है।