उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए भल्लू–बलघाड़ सड़क को 15 दिसंबर 2025 तक सभी प्रकार के सामान्य वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। यह निर्णय सड़क पर जारी निर्माण कार्य को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित अवधि में सामान्य यातायात को सेर–सुन्हाणी मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है, ताकि लोगों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने में सुविधा मिल सके। डीसी राहुल कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में केवल आपातकालीन और आवश्यक वाहनों—जैसे एम्बुलेंस, वीआईपी वाहन, स्कूल बसें और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन—को ही भल्लू–बलघाड़ मार्ग पर आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करना प्रशासन की प्राथमिकता है और अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर सड़क सुविधा का मार्ग प्रशस्त करेगी।