बड़सर में जमीन के सर्कल रेट तय, 28 मार्च तक आपत्ति

rakesh nandan

24/03/2026

उपमंडल बड़सर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के नए सर्कल रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम बड़सर स्वाति डोगरा ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाली तहसील बड़सर, तहसील ढटवाल (बिझड़ी) तथा उपतहसील भोटा के लिए नई दरें तय की गई हैं।

उन्होंने बताया कि ये सर्कल रेट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगे। इन दरों का निर्धारण संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसमें तहसीलदार बड़सर, तहसीलदार ढटवाल (बिझड़ी) और नायब तहसीलदार भोटा शामिल हैं। नई दरों के निर्धारण से भूमि पंजीकरण और राजस्व से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी।

एसडीएम स्वाति डोगरा ने आम जनता को जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इन निर्धारित सर्कल रेट के संबंध में कोई आपत्ति है या वह कोई सुझाव देना चाहता है, तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव 28 मार्च 2026 तक एसडीएम कार्यालय बड़सर में दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा डाक के माध्यम से भी अपनी आपत्तियां या सुझाव भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाएं, ताकि आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके।

सर्कल रेट किसी भी क्षेत्र में जमीन की न्यूनतम कीमत तय करने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसी के आधार पर रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इन दरों का सही निर्धारण न केवल सरकार के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि आम जनता के लिए भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

नई दरों के लागू होने से क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि सर्कल रेट बढ़ते हैं तो रजिस्ट्री की लागत भी बढ़ सकती है, वहीं यदि दरों में कमी होती है तो खरीदारों को राहत मिल सकती है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे इन दरों की जानकारी रखें और अपनी जरूरत के अनुसार समय पर निर्णय लें।

प्रशासन द्वारा यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। लोगों को सुझाव देने का अवसर देकर प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सर्कल रेट वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप तय किए जाएं।

स्थानीय लोगों और प्रॉपर्टी से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। विशेषकर वे लोग जो जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन दरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

कुल मिलाकर, बड़सर उपमंडल में निर्धारित किए गए नए सर्कल रेट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भूमि लेन-देन की दिशा तय करेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव जरूर दर्ज करवाएं, ताकि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जा सके।