हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध तथा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार के विनियमन अधिनियम–2016 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ चालान और जुर्माना करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
एएसआई और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी कर सकेंगे जुर्माना
इस संबंध में जानकारी देते हुए अमरजीत सिंह, उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एएसआई और उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर सकेंगे।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग अधिकारी अधिकृत
उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी चालान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। वहीं, शहरी निकाय क्षेत्रों में सेनिटरी इंस्पेक्टर, सचिव, कार्यकारी अधिकारी (ईओ) तथा उनसे ऊपर के सभी अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे।
इन विभागों को भी दी गई चालान की शक्ति
इसके अतिरिक्त,
राज्य कर एवं आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा निरीक्षक और उनसे ऊपर के सभी अधिकारी भी अधिनियम के तहत चालान व जुर्माना कर सकेंगे।
जनस्वास्थ्य संरक्षण के लिए सख्त कदम
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनस्वास्थ्य की रक्षा, विशेषकर युवाओं और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।