हमीरपुर 11 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश-1979 और जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश-1977 आदि को पुन: लागू करने के उपरांत जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना जारी करके जिले में आवश्यक वस्तुओं व सब्जियों आदि के लाभांश निर्धारित किए हैं। इसके तहत प्रत्येक व्यापारी को निर्धारित लाभांश लेकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मूल्य सूचियां प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
जिला नियंत्रक ने कहा कि कई करियाना और फल-सब्जी विक्रेता अभी भी अपनी दुकानों पर मूल्य सूचियां प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे व्यापारियों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश लेते हुए अपनी दुकानों पर मूल्य सूचियां प्रदर्शित करें। मूल्य सूची प्रदर्शित न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला नियंत्रक ने विभागीय निरीक्षकों को भी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करने तथा इनकी दैनिक रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अवांछित मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह रिपोर्ट प्रतिदिन समीक्षा हेतु सरकार को भेजी जाती है।