जिला कोषाधिकारी बिलासपुर ने बताया कि सभी विभागों से सेवानिवृत हुए पेंशन भोगियों को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिये जीवित होने का प्रमाण पत्र जुलाई माह से किसी भी कोष में या लोक मित्र केन्द्र में करवा सकते है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 का जीवन प्रमाण पत्र 30 जून 2023 तक ही मान्य है । उन्होंने बताया कि पैंशन धारक लोकमित्र केन्द्र में जमा करवाने पर जीवन प्रमाण पत्र की रिपोर्ट को डाक के माध्यम से जिला कोष कार्यालय भेजें। उन्होंने बताया कि जो पेंशनर चलने में असमर्थ हैं वो अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी, पटवारी, पंचायत सचिव या बैंक मेनेजर से हस्ताक्षरित करवा कर किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी पेंशनरों को 65,70,75, वर्ष का संशोधित वेतनमान पर भत्ता लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी पेंशनर का भत्ता जीवित प्रमाण पत्र न देने की वजह से या किसी तकनीकी समस्या में उनके बैंक अकाऊट में नहीं पड़ा है तो वह दूरभाष द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जिला कोषाधिकारी कार्यालय को अवगत करवायें ताकि उनका भुगतान भी शीघ्र किया जा सके। उन्होंने पेंशनर संघ द्वारा जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने हेतु दी गई असमय सूचना से कई पेंशनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिससे दूरदराज के क्षेत्रो से पेंशनर जून माह में ही अपना जीवित प्रमाण पत्र देने पहुच रहे हैं। जिला कोषाधिकारी ने पेंशनर संघ से अपील करते हुए कहा कि वो बेवजह सूचनाओं से पेशंनरो को गुमराह करने से परहेज करें ताकि कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।