सहकारिता विभाग ने जिला हमीरपुर की सभी सहकारी सभाओं की प्रबंधन समितियों को 31 मार्च को सभा एवं सभा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में बकाया माल, नकद बाकि, सभा में मौजूद फर्नीचर, फिक्स्चर एवं उपकरणों की भौतिक जांच के आदेश जारी किए हैं। भौतिक जांच की रिपोर्ट प्रस्ताव के रूप में पारित करके सहकारिता विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इन सभाओं के ऑडिट में काफी सुविधा होगी।
सहायक पंजीयक प्रत्यूष चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक सहकारी सभा में इस तरह की जांच आवश्यक है, ताकि सभा की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का सही आकलन किया जा सके। प्रत्यूष चौहान ने कहा कि भौतिक जांच करना सभाओं की प्रबंधन समितियों का दायित्व है। इसी तरह सभाओं में 31 मार्च तक का रिकॉर्ड भी पूर्ण होना चाहिए। यह रिकॉर्ड पूर्ण करना सभा सचिव तथा पूरा करवाना सभा प्रबंधन का दायित्व है।
सहायक पंजीयक ने कहा कि पूर्व में सहकारी सभाओं में गबन के मामले सामने आए थे, जिनमें सभा सचिव तथा सभा प्रबंधन को अधिभारित किया गया था। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सभा में गबन और सभा प्रबंधन द्वारा लापरवाही के मामले सामने आने पर कमेटी सदस्यों पर भी अधिभार प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सहायक पंजीयक ने बताया कि जिला सहकारी विकास संघ तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी विकास महासंघ की ओर से समय समय पर कमेटी सदस्यों के लिए जागरुकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। सहकारिता विभाग के खंड निरीक्षकों को आदेशों की अनुपालना करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना न होने की स्थिति में विभाग दोषी सभा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।