जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व उप-मण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मे. शशांक गुप्ता ने विश्व उपभोक्ता दिवस की अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु को क्रय करने से पहले कैश मेमो लेना अनिवार्य है। उपभोक्ता वस्तु लेते समय कंपनी का नाम वस्तु निर्माण, समाप्ति तिथि और विक्रय मूल्य आदि अवश्य जांच करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ताकि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए है। जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना देने का अधिकार,चुनने का अधिकार,सुने जाने का अधिकार,निवारण का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1915 हेल्पलाइन चलाई जा रही है जिसका लाभ देश का हर उपभोक्ता ले सकता है।