शिमला, 21 जुलाई – जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर घंडल बैली ब्रिज 20 टन से कम वजन वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि बैली ब्रिज पर वाहन 10 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से एक समय में एक ही वाहन निकल सकता है।
उन्होंने बताया कि शिमला से मंडी की तरफ जाने वाले 20 टन से अधिक भारी वजन वाले वाहन घणाहट्टी से वाया रूगडा-कोहबाग-शालाघाट-गलोग वैकल्पिक मार्ग एवं मण्डी से शिमला की ओर आने वाले भारी वाहन बंगोरा-कालीहट्टी-नालहट्टी-हरी