भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटि रहित व अद्यतन बनाए रखने के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन, दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों के छूट गए नामों को निर्वाचन नामावली में सम्मलित करने, 01 अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाताओं की सूचि बनाने दोहरे पंजीकृत/मृत/स्थाई रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं का विवरण प्राप्त करने, फोटो मतदाता सूचि में विद्यमान मतदाताओं की खराब व धुन्धली फोटो को अद्यतन रंगीन फोटो से परिवर्तित करने, दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, मतदान केंद्र भवन की फोटो व जानकारी अपलोड करना तथा मतदान केंद्र की जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बी.एल.ओ रजिस्टर के माध्यम से दिनांक 21/07/2023 से 21/08/2023 के दौरान प्रत्येक बी.एल.ओ अपने-अपने मतदान केंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत घर-घर जाकर परिवार के मुखिया की सहायता से निम्न कार्य मुख्य रूप से निष्पादन करने के लिए आज नायब तहसीलदार इलैक्शन इंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
1. प्रत्येक बी.एल.ओ का यह दायित्व होगा कि वो उक्त अवधि के दौरान मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टयों का उस घर से संबंधित परिवार के मुखिया की सहायता से ये सुनिश्चित करेगा कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूचि में दर्ज है तथा दर्ज समस्त सदस्यों का विवरण सही है (विशेषकर दिव्यांगजन मतदाताओं का) जिसकी जानकारी वह प्रपत्र-8 पर एकत्रित करेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी दिव्यांग मतदाता को मतदान के दिन दी जाने वाली सुविधाओं के सबंध में जानकारी देगा। यदि किसी निर्वाचक की प्रवष्टि की कोई भी अशुद्धि होए तो उसे ठीक करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक को बी.एल.ओ के द्वारा नियमानुसार प्ररूप फार्म-8 उपलब्ध करवाते हुए उसे आॅफलाईन/आॅनलाईन भरवाया जाएगा और पूर्ण रूप से भरे फाॅर्म (आवश्यक अभिलेख सहित) को प्राप्त/प्रेषित करेगा।
2. बी.एल.ओ दिनांक 01/10/2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में पंजीकरण हेतु छुटे हुए योग्य नागरिकों का विवरण प्रपत्र-6 प्राप्त करेगा तथा एकत्रित सूचना के आधार पर छुटे हुए योग्य मतदाताओं से प्रपत्र-6 पर आॅनलाईन/आॅफलाईन माध्यम से आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करके आयोग की हिदायतों के अनुसार संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा।
3. उक्त अभियान के दौरान बी.एल.ओ दिनांक 01/01/2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो अगली तीन तीमाहियों यथा 01/04/2024, 01/07/2024 तथा 01/10/2024 को योग्य होंगे का भी विवरण प्रपत्र-5 पर एकत्रित करेगा।
4. बी.एल.ओ एक से अधिक स्थान पर दर्ज/मृत/स्थाई रूप से स्थानांन्तरित मतदाताओं का विवरण प्रपत्र-7 पर प्राप्त करेंगे तथा एकत्रित विवरण के आधार पर एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत/स्थाई रूप से स्थानान्तरित चिन्हित मतदाताओं के प्रपत्र-7 पर आॅनलाईन/आॅफलाईन माध्यम से प्राप्त करेगा तथा अपमार्जन हेतु आयोग की हिदायतों का कड़ाई से पालन करते हुए अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा।
5. बी.एल.ओ अपने पंजीकृत मोबाईल से मतदान केंद्र भवन की फोटो, लोकेशन की जानकारी तथा Latitude&Longitude बिन्दु अपलोड करेगा।
6. इसके अतिरिक्त बी.एल.ओ अपने मतदान केंद्र की जनसंख्या से संबंधित सूचना प्रपत्र-3 पर भी एकत्रित करेगा।
7. इस अभियान के दौरान खराब गुणवत्ता/Non-standarad photographsकी सूचि जो ईआरओ द्वारा प्रदाय की गई है संबंधित मतदाता से प्रारूप-8 नवीनतम रंगीन फोटो सहित प्राप्त करेगा।
8. बी.एल.ओ का ये भी दायित्व होगा कि उसके मतदान केंद्र की मतदाता सूचि मे मतदाता दो या दो से अधिक बार पंजीकृत न हो तथा न ही किसी मृत/स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में विद्यमान हो।
9. घर-घर जांच और सत्यापन के कार्य के पूर्ण होने के पश्चात उक्त समस्त गतिविधियों के शत-प्रतिशत पूर्ण होने के संदर्भ में बी.एल.ओ निर्धारित पत्र पर प्रमाण-पत्र संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
इस अवसर पर जिला के समस्त बी.एल.ओ, सुपरवाईजर और प्रोगार्मर उपस्थित थे।