31 दिसम्बर 2024 तक बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करवाने का विशेष अवसर

बिलासपुर || 25 नवम्बर 2024 || प्रदेश सरकार ने उन सभी कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को, जिन्होंने अभी तक अपने बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की असेसमेंट नहीं करवाई है, एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। अब ये वाहन ऑपरेटर 31 दिसम्बर 2024 तक दस प्रतिशत ब्याज के साथ अपने बकाया टैक्स को जमा कर सकते हैं। यह जानकारी आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने दी।

यदि कोई कमर्शियल वाहन ऑपरेटर इस समयावधि तक पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाता है, तो वह संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RLA) के पास जाकर गुड्स टैक्स की 10% राशि की असेसमेंट करवाना सुनिश्चित करें। सम्बंधित RLA कार्यालयों में (जैसे कि घुमारवी, बिलासपुर, झंडूता, श्री नैना देवी जी स्वारघाट व RTO कार्यालय) यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2024 तक पूरी करनी होगी।

यह विशेष छूट और मौका केवल 31 दिसम्बर 2024 तक लागू रहेगा। इसके बाद, टैक्स की अदायगी में चूक करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान या Impounding Order जारी किए जा सकते हैं।

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