श्री नयना देवी मन्दिर परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े और बैण्ड-बाजों पर प्रतिबंध

rakesh nandan

16/07/2025

बिलासपुर, 16 जुलाई, 2025 || जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, राहुल कुमार ने श्रावण अष्टमी मेला के आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह मेला 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक श्री नयना देवी जी मन्दिर परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

जारी आदेशों के अनुसार, मेला अवधि के दौरान मन्दिर परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी प्रकार का सार्वजनिक संदेश या उद्घोषणा की आवश्यकता होती है, तो यह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।

इसके अलावा, हलवा और नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेला के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और मन्दिर परिसर में शांतिपूर्ण तथा अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें।

उक्त आदेश 25 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक आस्था का निर्वहन कर सकें।

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