श्रावण अष्टमी मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी में लागू रहेगी विशेष व्यवस्था

ऊना || 23 जुलाई 2025 || माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 25 जुलाई से 3 अगस्त तक मेले के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए जाएंगे।

1. **हथियारों पर प्रतिबंध:** मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

2. **ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण:** मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

3. **वस्तुओं पर प्रतिबंध:** मेले के दौरान ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि जैसे उपकरणों को लाने पर रोक होगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को लेकर आता है, तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर जमा करवाना होगा।

4. **पॉलीथीन और लंगर पर प्रतिबंध:** पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और खुला लंगर लगाने पर भी रोक होगी। आतिशबाजी जैसी गतिविधियों की अनुमति भी नहीं होगी।

5. **दर्शन के लिए पंजीकरण:** उपायुक्त ने कहा है कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी में बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण किए बिना दर्शन की अनुमति नहीं होगी।

ये सभी उपाय मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संगठना को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं ताकि सभी भक्तों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके।

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