बिलासपुर, 14 जुलाई 2025 || श्री नयना देवी जी मंदिर में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की अधिक संख्या, कानून एवं व्यवस्था तथा मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निषेधाज्ञा जारी की है।
इस आदेश के अनुसार, पुलिस थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा तथा इसमें पुलिस बल को छूट प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।