बिलासपुर || 21 मई 2025 || उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शालूघाट से जब्बल सड़क मार्ग को 25 मई 2025 तक वाहनों के आवागमन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में उक्त मार्ग पर आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु यह अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस अवधि के दौरान आमजन की सुविधा और यातायात के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए यातायात को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। भारी वाहनों का यातायात खारसी, नवगांव होते हुए दरलामोड़ मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। वहीं अन्य हल्के व मध्यम वाहनों को खारसी, लाडाघाट, बटोह, नेरी तथा जुखाला सड़क मार्ग से गुजारा जाएगा।
राहुल कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में संबंधित मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्गों का अनुसरण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मार्गों पर संकेतक, सूचनात्मक बोर्ड तथा आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करें।