वाहन मालिक 31 दिसम्बर तक 10 प्रतिशत जुर्माने सहित जमा करवा सकते हैं टैक्स – आरटीओ

rakesh nandan

23/12/2023

ऊना, 23 दिसम्बर – आरटीओ अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहन जैसे गुड कैरिज़ व्हीकल, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज़ व्हीकल्स में ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, मैक्सी कैब-7 व8 सीटर, मैक्सी कैब – 9 व 12 सीटर, कॉन्टैªक्ट कैरिज़ बसें और प्राइवेट सर्विस व्हीकल में एजुकेशनल व्हीकल, मिनी बस 30 सीटर और बड़ी बसें 30 सीटर से ऊपर वाले सभी वाहनों का बकाया टैक्स क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ऊना में 31 दिसम्बर तक मात्र 10 प्रतिशत जुर्माना राशि के साथ जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त वाहनों के मालिक अपने वाहन के टैक्स संबंधि सभी दस्तावेज़ लेकर आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन का टैक्स जमा करवा सकते हैं।

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