लेठवीं से बेला सड़क पर 28 फरवरी 2025 तक यातायात प्रतिबंधित

बिलासपुर || 29 जनवरी 2025 || मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।जारी आदेशों में डिवीजन घुमारवीं में लेठवीं से बेला सड़क पर 28 फरवरी 2025 तक वाहनों की आवाजाही बंद करने की अनुमति दी गई है, ताकि सड़क कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

इस अवधि में यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। दधोल और लदरौर की ओर जाने वाले वाहन इन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। सुमारी से लोअर भपराल रोड होते हुए लंजथा चौक तक आवागमन सुगम रहेगा। बेला की ओर जाने वाले वाहन जेएनएसजी रोड और मोरसिंघी रोड के माध्यम से कसोल पट्टा रोड का उपयोग कर सकते हैं।

आमजन से अपील है कि वे इस अवधि में बताए गए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और सहयोग प्रदान करें।

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