बिलासपुर, 16 जुलाई 2025 || राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। यह जानकारी आज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता ने दी।
प्रतीक गुप्ता ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत जिला की सभी अदालतों में विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे विवाह संबंधी विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, उपभोक्ता फोरम संबंधी विवाद, श्रम वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य नागरिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। यह अभियान जनता को वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभों के बारे में जागरूक करने और समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर ने आम जनता से इस अभियान का लाभ उठाने और अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करवाने की अपील की है। इस संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर प्राप्त की जा सकती है।