मानसून सीजन के दौरान अनियमित पहाड़ी कटाई और अनियोजित निर्माण कार्यों पर कड़े कदम उठाना अनिवार्य है, ताकि जान-माल के मामले में नुकसान ना हो।

भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और उससे होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान की विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आबिद हुसैन सादिक जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष डीडीएमए, बिलासपुर ने धारा 33 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश दिया गया है कि जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में अनियमित पहाड़ी कटाई, अनियोजित निर्माण कार्य और घरों, सड़कों, पुलों से सटे अनधिकृत कटाई/खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के निर्देश।

उन्होने कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कोई इसमें लिप्त पाया गया कोई भी व्यक्ति/फर्म कानूनी प्रावधानों या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने आज तत्काल प्रभाव से इन आदेशों को लागू करने के आदेश दिए जो 15 सितंबर 2024 तक तक लागू रहेगा।

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