बिलासपुर || 23 सितम्बर 2024 || जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि विकास खंड सदर जीपी पलासला के जीपी नम्होल, विकास खंड घुमारवीं के जीपी बम और विकास खंड झंडूता के जीपी मलांगन और जीपी बलघाड़ में प्रधान और वार्ड सदस्य के पद के लिए 29 सितम्बर को उप-चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि प्रधान और वार्ड सदस्य के पद के लिए मतगणना मतदान की तिथि को पंचायत मुख्यालय या अन्य स्टेशनों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए मतदान क्षेत्रों के भीतर शराब और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की बिक्री, खानपान और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खानपान घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी पर कोई भी मादक या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ न ही बेचे जा सकेगे और ना ही वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को छह माह तक के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकेगा।