मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के हथियारों ले जाने की अनुमति नहीं होगी- उपायुक्त

rakesh nandan

24/09/2024

बिलासपुर || 23 सितम्बर  2024 || जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि 29 सितम्बर को पंचायती राज संस्थान के उप-चुनाव 2024 के मतदान के दिन, विकास खंड सदर जीपी पलासला के जीपी नम्होल, विकास खंड घुमारवीं के जीपी बम और विकास खंड झंडूता के जीपी मलांगन और जीपी बलघाड़ में प्रधान और वार्ड सदस्य के पद के लिए मतदान होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 एन (1) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसरण मे आदेश जारी करते हुए कहा कि रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र पर डियूटी पर नियुक्त किये गये है, के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के हथियारों से लैस होकर जाने की अनुमति नहीं होगी।  उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ता को दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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