बिलासपुर, 22 जुलाई 2025 || भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी पात्र निर्वाचकों से गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि बड़ी संख्या में बिहार के निर्वाचक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, ऐसे मतदाता ऑनलाइन माध्यम से या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से यह प्रपत्र भर सकते हैं ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके।
प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी, और दावे एवं आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान, कोई भी पात्र नागरिक अपने नाम के सम्मिलन, विलोपन या संशोधन के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
बिलासपुर सहित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप, ईमेल, या अन्य माध्यमों से संबंधित बीएलओ (BLO) को भेज सकते हैं, या किसी परिवारजन के माध्यम से फॉर्म बीएलओ को सौंप सकते हैं।
गणना प्रपत्र के साथ पहचान और पात्रता प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित 11 में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है:
1. केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ।
2. 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी संस्था, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
10. राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
यदि उपरोक्त में से कोई एक दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाता है, तो निर्वाचक पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। हालांकि यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो उसे 25 जुलाई, 2025 तक या दावे-आपत्ति की अवधि (01 अगस्त से 01 सितंबर) के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि बिलासपुर जिले में निवास कर रहे सभी बिहारवासी मतदाता ECINET ऐप या [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार सुधार या पुष्टि कर सकते हैं।