बिलासपुर || 17 अक्टूबर 2024 || मनीषा गोयल, सचिव (सीनियर सिविल जज), जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने आज बताया कि बिलासपुर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 दिसम्बर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। विशेष रूप से, इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, और वैवाहिक विवादों के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से मामले लंबित हैं, वे अपने मामले को लोक अदालत में रखवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी इच्छुक व्यक्ति का उपरोक्त श्रेणी में कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, तो वह भी अपना मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर आधारित निर्णय प्राप्त कर सकता है। सुश्री गोयल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। टोल-फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर: 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर: 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं: 01978-254080 पर संपर्क किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर की ईमेल आईडी secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है, तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने वकील के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।
मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन, e-pay (eCourt Digital Payment) के माध्यम से तथा न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।