बिलासपुर में पंचायतें लेंगी स्वच्छता कर, जिले की सभी पंचायतों में वसूला जाएगा स्वच्छता कर

बिलासपुर || 27 जून 2025 || *बिलासपुर जिले में पंचायतें लेंगी स्वच्छता कर, जुलाई ग्रामसभा में होगा निर्णय बिलासपुर जिले की सभी पंचायतों में अब स्वच्छता कर वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 13, धारा 15 तथा धारा 100 के अंतर्गत 7 मई, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगामी जुलाई माह में आयोजित होने वाली ग्रामसभा में स्वच्छता कर की दरों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। यह कर गृह कर के साथ प्रतिमाह अदा करना अनिवार्य होगा।

1 जनवरी, 2025 के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों व संस्थानों के लिए अलग-अलग मासिक स्वच्छता कर निर्धारित किया गया है। जैसे कॉफी हाउस और शॉप के लिए 200 रुपये, प्रोविजनल स्टोर, डेली नीड्स शॉप, पान व चाय की दुकान के लिए 100 रुपये, छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं के लिए 100 रुपये और बड़े विक्रेताओं के लिए 500 रुपये तय किए गए हैं।

5 कमरों तक के ऑफिस पर 100 और उससे बड़े ऑफिस पर 250 रुपये, बैंक पर 1000 रुपये, निजी स्कूल पर 200, बेकरी पर 200 से 500, पीजी हॉस्टल पर 200 से 500, धर्मशाला पर 200, फैक्ट्री पर 1000, टायर पंक्चर व रिपेयर शॉप पर 100 रुपये मासिक कर लगाया जाएगा। वहीं, ढाबा, स्वीट शॉप, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, निजी कॉलेज, अस्पताल आदि पर 1000 रुपये तक कर तय किया गया है। निजी क्लिनिक के लिए यह दर 150 रुपये प्रति माह रखी गई है।

पंचायतें समय-समय पर इन दरों में बदलाव कर सकेंगी। स्वच्छता कर न देने वालों को विद्युत, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। पंचायतों को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और उसके निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए विशेष ऐप के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों से सहयोग की अपील करते हुए स्वच्छता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है।

Leave a Comment