बिलासपुर 10 अक्टूबर|बिलासपुर जिला में 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने दी। मनीष गोयल ने बताया कि लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे इसके अतिरिक्त बैंक से सम्बंधित मुकदमे, दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले है, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह भी आवेदन कर सकता है।
उन्होनें बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के चालान online, e-pay eCourt Digital Payment) के माध्यम से कर सकते है या लोक अदालत से पूर्व भी अपने लंबित मामले को मोबाइल ट्रेफिक मेजिस्ट्रेट बिलासपुर एवं हमीरपुर, समझौता अधिकारी के पास जा कर भी अपने चालान को भुगतान किया जा सकता है तथा कोर्ट में लंबित मामले को भी लोक अदालत से पूर्व निपटारा करवाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हैल्पलाईन नंबरों, टोल फ्री नंबर 15100 हि. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, सचिव (सिनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की ईमेल अड्रेस Secy-dlsa-bil-hp@gmail.com पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाऐं प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाईट पर जा कर ओनलाईन आवेदन कर सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, हि प्र. के दूरभाष नम्बर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने वकील के जरिए आवेदन किया जा सकता है।