बिलासपुर || 23 सितम्बर 2024 ||  जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 सितम्बर को होने वाले उप-चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन के लिए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-बी के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक पाबन्दी रहेगी। उन्होने आदेशों मेे कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक बैठक नहीं बुलाएगा, न ही उसमें भाग नहीं लेगा, शामिल नहीं होगा या उसे संबोधित नहीं करेगा, चलचित्र, टेलीविजन या अन्य समान उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष कोई चुनाव संबंधी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय को समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी संगीत समारोह या किसी नाट्य प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन के आयोजन की व्यवस्था करके जनता के बीच कोई चुनाव संबंधी सामग्री का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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