जिला प्रशासन ने पतंगबाजी और चाइनीज़ डोर को लेकर जारी की एडवाज़री

rakesh nandan

30/01/2025

ऊना || 30 जनवरी 2025 || जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त जतिन लाल ने पतंगबाजी और चाइनीज़ डोर के उपयोग को लेकर एडवाज़री जारी की है। उन्होंने बताया कि चाइनीज़ डोर का निर्माण, बिक्री और उपयोग अवैध है। यदि कोई इसकी बिक्री करता है तो इसकी सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारी को देना सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त ने बताया कि पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चाइनीज़ मांझे और डोर इंसानो के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए बेहद घातक है। चाइनीज़ डोर शीशे, प्लास्टिक, मिश्रित धातु की बनी होने के कारण काफी मजबूत होती है। चाइनीज़ डोर के कारण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख और गर्दन मांझे में उलझकर कटने का खतरा बना रहता है। कई बाइक और स्कूटर सवार लोग भी इस डोर की चपेट में आ जाते हैं जिससे चेहरे पर चोट का खतरा और गला कटने की आशंका ज्यादा होती है। इसके अलावा चाइनीज़ डोर में धातु होने के कारण बिजली के तारों में फंसकर शॉर्ट सर्किट और करंट लगने जैसी घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

 

पतंगबाजी के लिए सुरक्षा उपाय

उन्होंने बताया कि पतंगबाजी करते समय केवल कपास या सूती धागे से बनी पारंपरिक डोर का उपयोग करें। खुले मैदान या सुरक्षित स्थानों पर ही पतंग उड़ाएं, सड़क या बिजली की तारों के पास पतंगबाजी करने से बचें। बाइक सवार हेलमेट और फेस कवर का उपयोग करें। किसी को डोर की चपेट में आने से चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार दें और जरुरत हो तो अस्पताल ले जाएं।

उपायुक्त ने जिलावासियों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पतंगबाजी करने की अपील की है ताकि खुद के साथ-साथ अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके।

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