चिट्टे के आरोपी पाए गए दोषी को दस-दस हजार रूपये की सजा : चिराग भानू

rakesh nandan

16/01/2025

बिलासपुर || 16 जनवरी 2025 || आज विशेष न्यायधीश जिला बिलासपुर चिराग भानू सिह की अदालत ने अरोपी गण अजय कुमार पु0 जोगिन्द्र सिंह निवासी नालग डा0 बरमाणा त0 सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0 व प्रदीप चौधरी पु0 विजादर चौधरी गांव वलाहझली मर्दनपुर डा० लऊआके रामपुर त0 व थाना भगवानपुर जिला सिवान विहार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 मे दोषी करार देते हुए दस हजार – दस हजार रु बतौर सजा देते हुए अहम फैसला किया। सजा का जुर्माना अदा न करने की सूरत में छः-छः महीने का साधारण कारावास भी सुनाया।

मामला इस प्रकार से था कि दिनांक 19-7-2017 को सिक्योरी ब्रांच बिलासपुर की पुलिस टीम लघट त० सदर जिला बिलासपुर में एनएच 205 पर मौजूद थे तो घाघस की तरफ से एक ट्रक-न0 एचपी-69-4680 आया। जिसे अनवेषण अधिकारी ने रोकने का ईशारा किया। उपरोक्त ट्रक में चालक के ईलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। ट्रक के केविन की तलाशी के दौरान स्टेरिङ्ग के पास हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई जो तोलने पर 9.23 ग्रा0 पाई गई। जिस पर थाना बरमाणा में धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट में मुक्कदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश पूरी होने पर चालान को माननीय अदालत में पेश किया गया। तथा मुक्कद्मा की पैरवी जिला -न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह पेश किये गये। अभियोजन पक्ष की दलीलो को सुनने के बाद माननीय अदालत ने दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई। मुकदमा की तफ्दीश मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र कुमार न. 83 व सहायक उपनिरिक्षक प्रभाकर रार्मा द्वारा अम्ल में लाई गई।

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